मंगलवार, 20 अप्रैल 2010

मंडी से होगी दिल्ली में सुनवाई


मंडी से होगी दिल्ली में सुनवाई


  • डीसी मंडी के ऑफिस से केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली के बीच होगी वीडियो कांफ्रेसिंग

  • हिमाचल ग्रामीण बैंक से अधूरी सूचना मिलने पर केंद्रीय सूचना आयोग के पास की थी अपील

  • अपील के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिग में हाजिर न होने पर एकतरफा होगा आयोग का फैसला

सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करवाने पर केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में की गई अपील पर २१ अप्रैल को मंडी से वीडियो कांपु्रेसिंग के जरिये सुनवाई होगी। इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से जारी निर्देश जिला सूचना अधिकारी अखिलेश भारती, हिमाचल ग्रामीण बैंक के जन सूचना अधिकारी और सूचना मांगने वाले आवेदक विनोद कुमार को मिल चुके हैं। केद्रीय सूचना आयोग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि १२।४५ पर मंडी के उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी सेंटर से दिल्ली स्थित केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय में वीडियो कांफ्रेस के लिए आवेदक और जनसूचना अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे। इस बारे में व्यवस्था करने के लिए जिला सूचना अधिकारी एनआईसी अखिलेश भारती को भी केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। केद्रीय सूचना आयोग की आर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अपील पर सुनवाई के दौरान आवेदक, हिमाचल ग्रामीण बैंक के जनसूचना अध्किारी मौके पर मौजूद रहें । हाजिर न होने की सूरत में अपने प्रतिनिधि को हाजिर रहने को कहें। केंद्रीय सूचना आयोग से जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी पक्ष के हाजिर न होने पर एकतरफा फैसला दिया जाएगाा। गौरतलब है कि पिछले साल आरटीआई ब्यूरो के सदस्य विनोद कुमार ने हिमाचल ग्रामीण बैंक से सूचना मांगी , लेकिन बैंक प्रबंधन ने यह कह कर सूचना देने से मना कर दिया था कि मांगी गई सूचना सूचना अधिकार कानून २००५ के दायरे में नहीं आती है। इस पर आवेदक ने बैंक की अपील अथॉरिटी एवं चेयरमैन के पास पहली अपील दायर की , लेकिन ३१ मार्च २००९ को पहली अपील में भी आवेदक के दावे को खारिज कर दिया गया। इस पर आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली के पास अपील दायर की । इस अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये अपील की सुनवाई के आदेश दिए हैं।

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